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बीकानेर शार्दुलगंज के मकान में बनी दुकानों का मामला न्यास सचिव ने दिये अवैध निर्माण हटाने के  आदेश।

आईरा समाचार बीकानेर। शार्दुलगंज की मेन रोड पर मकान के पीछे सेटबैक कवर बनी अवैध दुकानों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर विकास न्यास सचिव ने मकान मालिकों को नोटिस देकर दुकाने हटाने के आदेश दिये है। जानकारी में रहे कि शार्दुलगंज के भूखण्ड संख्या सी-३१ के पीछे अवैध रूप से बनाई गई इन दुकानों को लेकर पिछले दिनों कलक्टर की जन सुनवाई में मामला गरमाया था। यह वहीं भूखण्ड है जहां दो माह पहले अवैध निर्माण के विवाद को लेकर तत्कालीन नगर निगम आयुक्त गोपाल बिरधा की भूखण्ड मालिक के साथ बोलचाल हो गई थी और मामले के तूल पकडऩे पर जैन समाज के दबाव में गोपाल बिरधा को निलम्बित कर दिया गया है। इसे लेकर न्यास के कनिष्ट अभियंता ने मौका रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें स्वीकृति के विपरीत सेटबैक में निर्माण किया हुआ पाया गया। इसके बाद न्यास सचिव ने भूखंड मालिक को 23 नवंबर, 22 को सेटबैक में किए निर्माण को हटाने के लिए पाबंद किया था। हालांकि नगर विकास न्या की ओर से अवैध बनी इन दुकानों पर लाल निशान लगा दिये गये थे। इसके बावजूद मकान मालिक ने निर्माण जारी रखा और दुकाने बना कर शटरिंग भी करवा ली। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यास सचिव यशपाल आहूजा ने आदेश जारी कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 91 क में भूखंड मालिक को एक माह में सेटबैक में किए निर्माण को हटाने के लिए कहा है। उसके बाद यूआईटी अवैध निर्माण हटाएगी और उसका खर्चा भी भूखंड मालिक से लेगी। आदेश में कहा गया है कि कार्यवाही के समय होने वाली किसी भी तरह की क्षति की जिम्मेदारी भूखंड मालिक की होगी।

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