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विधायक बालमुकुंदाचार्य पर अदालत के आदेश के बाद एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

आईरा  वार्ता समाचार बीकानेर ऑनलाइन पोर्टल  न्यूज

पीड़ित सूरजमल रैगर ने बताया कि हवामहल से भाजपा विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य उर्फ संजय शर्मा ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करते हुए उनके साथ मारपीट की.

अदालत के आदेश के बाद एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

सूरजमल ने द वायर को बताया, ‘हमने बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए जयपुर के करधनी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया. हालांकि, उन्होंने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया. आखिरकार हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके माध्यम से हमारी शिकायत दर्ज की गई. बालमुकुंदाचार्य के हवामहल सीट से जीतने के एक दिन बाद 4 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी.।शिकायत में सूरजमल रैगर की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, हमले और धमकियों आदि का विवरण दिया गया है।संबंधित मामले में स्ट्रीट वेंडर कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में बालमुकुंदाचार्य के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है. यह घटना तब हुई थी, जब विधायक ने हवामहल इलाके का दौरा किया और मुस्लिम विक्रेताओं को अपनी दुकानें बंद करने का निर्देश दिया था.

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