मंडाना थाना क्षेत्र में कसार काली माता मंदिर के पास हत्या के प्रयास के चार आरोपियों को उम्र केद की सज़ा
आईरा वार्ता समाचार, अख्तर खान अकेला कोटा मंडाना थाना क्षेत्र में कसार काली माता मंदिर के पास हत्या के प्रयास के चार आरोपियों को उम्र केद की सज़ा,
कोटा 19 सितम्बर , न्यायालय अपर ज़िला जज क्रम 5 की न्यायधीश माननीय श्रीमती स्वाति शर्मा ने हत्या के प्रयास के चार आरोपी छोटू, उर्फ विजय सिंह , श्याम सिंह, नन्द किशोर , प्रह्लाद सिंह को आजीवन कारावास से दण्डित किया है, , अपर लोक अभियोजक क्रम 5 अख्तर खान अकेला ने बताया कि , मंडाना थाना क्षेत्र में छोटू सिंह, श्याम सिंह, नन्द किशोर , प्रह्लाद सिंह, पर नरेंद्र के पेट में चाक़ू मार कर गम्भीर घायल करने, भंवरी बाई, विक्रम सिंह को चोट पहुंचाने का अपराध साबित होने पर , सभी अभियुक्तों को, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में आजीवन कारावास, 15 हज़ार जुर्माना, अदम अदायगी एक माह, भारतीय दंड संहिता की धारा, 326 में 10 वर्ष का कारावास, 5 हज़ार रुपये जुर्माना अदम अदायगी, 1 माह , धारा 323 में, 1 साल का कारावास 1 हज़ार रुपये जुर्माना, अदम अदायगी 5 दिन की सज़ा , जबकि धारा 341 में 1 महीने का कारावास , पांच सौ रुपये का जुर्माना , अदम अदायगी 5 दिन की सज़ा, भुगती हुई सज़ा समायोजित होगी, सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, ,अपर लोक अभियोजक ने अभियोजन पक्ष के 17 गवाह परीक्षित करवाये, जबकि 35 दस्तावेज प्रदर्श करवाये, बचाव पक्ष की तरफ से 3 गवाह परीक्षित करवाये गए, ,,,,अपर लोक अभियोजक क्रम 5 अख्तर खान अकेला ने बताया कि, विक्रम सिंह निवासी बारां के पर्चा बयान के आधार पर मंडाना थाने में , छोटू सिंह, श्याम सिंह, नन्द किशोर, प्रह्लाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें विक्रम सिंह आत्मज नन्द सिंह ने कहा था कि 22 अक्टूबर 2017 को वोह कसार में रह रहे उसके मामा रामकिशन सिंह जी के यहां रह रहे भाई, नरेंद्र सिंह से मिलने गए थे, 22 अक्टूबर 2017 को सांय खाना खा रहे थे , दूसरे मामा, जगदीश सिंह भी घर आ रहे थे , कि काली माता मंदिर के पास , कसार में छोटू सिंह, श्याम सिंह, नन्द किशोर , प्रह्लाद सिंह, जगदीश सिंह से, पुरानी रंजिश को लेकर, अनावश्यक मारपीट करने लगे , हम सब मां भंवरी बाई के साथ बचाने गए तो, छोटू के हाथ में चाक़ू था , प्रह्लाद , श्याम सिंह, नन्दकिशोर के हाथ में लठ था, छोटू जगदीश का मर्डर करने की कह रहा था , विक्रम ने रिपोर्ट में बताया कि उसने छोटू के हाथ का चाक़ू रोकने की कोशिश की तो उसके भी हाथ में चोट लग गयी, छोटू ने नरेंद्र के पेट में चाक़ू से मारी, श्याम सिंह , नन्द किशोर, प्रह्लाद ने लठों से मारा , मां भंवरी बाई के भी चोटें आईं थीं , पुलिस ने अनुसंधान के बाद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध चालान पेश किया था,