Logo

Bikaner,बालिका से  यौनाचार के मुजरिम को आजीवन कारावास

बालिका से  यौनाचार के मुजरिम को आजीवन कारावास
आईरा समाचार बीकानेर। जिले की पोक्सों कोर्ट ने सात वर्षीय से यौनाचार के तीन साल पुराने मामले में दोषी पाये गये मुजरिम को आजीवन कारावास और एक लाख  रूपये आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट की मजिस्ट्रेट की पीठासीन अधिकारी मीनाक्षी जैन ने मंगलवार यह फैसला अदालत में सुनाया। इस प्रकरण में आरोपी जसरासर गांव निवासी आरोपी कैलाश नायक को यह सजा साक्ष्य सबुतों और सोलह जनों की गवाही के बाद दी गई। है।  प्रकरण के अनुसार 12 जुलाई 2020 को किशोरी के पिता की ओर से जसरासर थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि सात वर्षीय पीडि़ता और उसका नो साल का भाई ढाणी के पड़ौस के खेत में बकरियां चराने गए। तभी वहां आरोपी कैलाश नायक आ गया। आरोपी दोनों को डराते-धमकाते हुए खेजड़ी के पेडक़े पास ले गया। जहां आरोपी ने दोनों को गुटखा दिया और भाई को वहां से चले जाने का कहा और पीडि़ता को अपने साथ चलने का कहा। पीडि़ता ने साथ जाने से मना कर दिया साथ ही भाई ने विरोध किया तो आरोपी ने पीडि़ता के भाई को धमकाकर वहां से भगा दिया। वहां से कुछ दुरी पर ले जाकर नाबालिग पीडि़ता से दुष्कर्म किया। नाबालिग के जोर-जोर से रोने की आवाज सुनकर उसका भाई वापिस आया। पीडि़ता के रोने की आवाज सुनकर भाई डर के मारे ढाणी की तरफ भागा। पीछे से आरोपी ने दुष्कर्म के बाद पीडि़ता को दस रूपए देकर धमकाते हुए डराया कि किसी को बताना मत। ढाणी में पहुंचे भाई ने अपने पिता सहित अन्य लोगों को लेकर घटनास्थल तक वापिस आया। इतने लोगों को आता देखकर आरोपी वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लोगों ने पीछा कर आरोपी को पक? लिया था। लेकिन आरोपी ने वहां किसी भी तरह की घटना से इन्कार कर दिया। फिर पुलिस को सूचना दी गई जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिफ्त में लिया।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.