राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने जिला परिषद सीओ को सौंपा ज्ञापन
आईरा समाचार बीकानेर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के सर्वे के संबंध में चाहे जा रहे प्रमाण पत्र एवं पात्रता की जांच प्रक्रिया के संबंध में। उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के सर्वे एवं पात्रता की जांच के लिए प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी पूर्ण मनोयोग से दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। अब तक प्रदेश में लगभग 11.81 लाख लाभार्थियों का अधिकृत सर्वेयर द्वारा एवं 14 लाख लाभार्थियों का व्यक्तिगत सर्वे हो चुका चुका है, जो संपूर्ण देश में शीर्ष 05 में है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में वास्तविक पात्र परिवारों का चयन होकर उनको ही लाभान्वित किया जा सके इसके लिए संगठन की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रेषित कर आग्रह है कि इन पर संज्ञान लेते हुए दिशा निर्देश जारी कर अनुग्रहित करें :-
1. प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 14 लाख लाभार्थियों के द्वारा व्यक्तिगत मोबाइल से एवं 11.81 लाख का सर्वेयर द्वारा सर्वे अपलोड किया गया है। प्रत्येक लाभार्थी की पात्रता की जांच के लिए मापदंड के जो 10 बिंदु निर्धारित है, उनमें बिंदु संख्या 01. 02 एवं 05 परिवहन विभाग से संबंधित है। बिंदु संख्या 03, 09 एवं 10 राजस्व विभाग से संबंधित है। बिंदु संख्या 7 एवं 8 आयकर विभाग से संबंधित है तथा बिंदु संख्या 4 एवं 6 की जानकारी सामाजिक स्तर पर पूछताछ से की जा सकती है। बिंदु संख्या 04 एवं 06 की जानकारी ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा कर ली जावेगी। इसके अतिरिक्त शेष 08 बिंदुओं पर लाभार्थियों की पात्रता का सही सत्यापन संबंधित विभागों से प्रत्येक लाभार्थी के संबंध में प्राप्त जानकारी दस्तावेज के आधार पर ही किया जा सकता है। अतः आपसे आग्रह है कि समस्त लाभार्थियों की सूची ब्लॉक स्तर पर एकजाई करवरकर संबंधित विभाग को भिजवाई जावे एवं उनसे संबंधित प्रत्येक लाभार्थी की रिकॉर्ड के आधार पर पात्रता जांच सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किया जावे। जिससे कि एक भी पात्र लाभार्थी वंचित नहीं रहे एवं साक्ष्य के अभाव में अपात्र व्यक्ति के चयन को रोका जा सकें। जब तक संबंधित विभागों से पात्रता के आठ बिंदुओं का सत्यापन नहीं हो जाता है, प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों पर लाभार्थी की पात्रता की अंतिम जांच के संबंध में अनावश्यक दबाव नहीं बनाने के निर्देश जारी करने का श्रम करें।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे से वंचित नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रत्येक लाभार्थी का सर्वे करने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है लेकिन इसके उपरांत भी कुछ व्यावहारिक /सामाजिक कारणों से कुछ परिवार सर्वे से वंचित रह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग संयुक्त परिवार के रूप में एक ही आवास में रहते हैं, जिनके कभी भी पारिवारिक विभाजन हो जाते है। पारिवारिक विभाजन के बाद पूर्व निर्मित आवास के अतिरिक्त नए आवास की आवश्यकता महसूस होती है, ऐसे में आवास की आवश्यकता निरंतर उत्पन्न होती रहती है। सर्वे की अंतिम तिथि समाप्ति के कुछ दिन बाद ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार सीमावर्ती जिलों के बहुत बड़ी संख्या में परिवार रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में गए हुए हैं जिनकी उपलब्धता नहीं होने से आवास सर्वे संभव नहीं है। ऐसे में ग्राम विकास अधिकारी से यह प्रमाण पत्र लेना कि अब एक भी परिवार सर्वे से वंचित नहीं रहा है, न्यायोचित नहीं है। यह प्रमाण पत्र भविष्य में ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के विरुद्ध शिकायत एवं जांच के लिए एक दस्तावेज के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। इसलिए राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने निर्णय किया है कि इस प्रकार का प्रमाण पत्र दिया जाना संभव नहीं है। अतः आपसे आग्रह है कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र ग्राम विकास अधिकारियों से नहीं लेने के निर्देश जारी करने का श्रम करें।
3. लाभार्थी के आवास निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि में नहीं रहते हैं। ऐसे में उनके द्वारा खातेदारी भूमि या अन्य भूमि पर आवास स्वीकृत करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। खातेदारी भूमि में सबसे अधिक समस्या पारिवारिक विभाजन की रहती है। इसके अभाव में भविष्य में विधिक प्रकरण बनने की संभावना रहती है और आवास का निर्माण बाधित हो जाता है। अतः आबादी भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि यथा कृषि भूमि सिवाय भूमि पूर्ण भूमि आदि में आवास निर्माण के संबंध में विभाग स्तर से स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जावे।
4. प्रदेश के कुछ जिलों में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में ग्राम विकास अधिकारी की व्यस्तता एवं विकट भौगोलिक स्थितियों के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के समस्त पात्र व्यक्तियों का सर्वे अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इसलिए सर्वे की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की जावे।
उपरोक्त समस्याओं / सुझावों के दृष्टिगत सादर अनुरोध है कि लाभार्थियों की पात्रता एवं अपात्रता की जांच के लिए संबंधित विभागों यथा परिवहन विभाग, राजस्व विभाग तथा आयकर विभाग के सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर पात्रता की जांच के उनसे संबंधित बिंदुओं की आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाई जावे। इसके साथ ही पात्रता के 10 मापदंडों के संबंध में लाभार्थी से 100/- रूपये के स्टांप पर नोटरी अटेस्टेड शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य किया जावे तथा तथ्य छुपा कर गलत लाभ लेने पर भविष्य में जांच में प्रमाणित पाए जाने पर लाभार्थी से ही शत प्रतिशत राशि की वसूली के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जावे। इस संबंध में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के प्रदेश के आह्वान पर ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग मंत्री एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकाश विभाग के नाम जिला परिषद सीओ सोहन लाल को दिया , ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में बीकानेर वीडियो संघ जिलाध्यक्ष रामनिवास भादू, उपाध्यक्ष लक्ष्मण दान देपावत,ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण प्रजापत,ग्राम विकास अधिकारी किशन स्वामी,भागीरथ आचार्य मौजूद रहे,